फ़ोटो परिचय:बैठक में मौजूद डीएम श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक, डॉ इनाम उल हक़,उप विकास आयुक्त,सिविल सर्जन ,विशेष लोक अभियोजक, जिला कल्याण पदाधिकारी, सांसद के प्रतिनिधि,बिहार विधानसभा सदस्य( 54) प्रतिनिधि एवं समिति के अन्य सदस्यगण —नजरिया न्यूज
बीरेंद्र चौहान
नज़रिया ब्यूरो,किशनगंज, 21 अगस्त।डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 /नियम 1995 के तहत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई। जिसमें डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि विगत कैलेण्डर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रवधानानुसार सभी 04 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता के सिद्धान्त का अक्षरशः अनुसरण किया जा रहा है।
अत्याचार निवारण प्रक्रिया में सम्पूर्ण तंत्र संवेदनशील, तत्पर एवं सजग है।
डीएम ने कहा कि अधिनियम के तहत लंबित कांडों के निष्पादन हेतु त्वरित अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण करने तथा ससमय राहत अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के लिए सभी कार्रवाई की गयी है। राज्य सरकार के संकल्प के उपबंधों के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को 24 घंटा के अंदर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही उक्त योजना के तहत अन्य सुविधाएं निर्धारित समय में उपलब्ध करायी जाती है।
डीएम ने कहा कि सुसंगत धाराओं के तहत निर्धारित अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
इस बैठक में समिति के सदस्य-सचिव-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। डीएम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नियम-1995 के अन्तर्गत आयोजित विगत बैठक के अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई।
पुलिस द्वारा प्रतिवेदित एवं निष्पादित कांडों, समर्पित आरोप पत्रों, गिरफ्तारियों एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों के भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा हुई । जिसमें पोठिया थाना काण्ड संख्या-79/23, दिनांक 08.04.2023 के वादी सुनिल टुडु, पिता-टिरिक टुड. सा०-टपपू झाडबाडी, थाना-पोठिया जिला किशनगंज को मुआवजा भुगतान के संबंध में :- उक्त काण्ड वादी के द्वारा नवजात शिशु की हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। हत्या जैसे मामलों में पोस्टमार्टम प्रतिवेदन के आधार पर मुआवजा राशि भुगतान करने का प्रावधान है,परन्तु पोस्टमार्टम प्रतिवेदन अप्राप्त है और मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु मुख्यालय से मार्ग दर्शन की मांग की गई है।
पोठिया थाना काण्ड संख्या-110/23, दिनांक 14.05.2023 के पीड़िता कालोमनी पहान, पिता अर्जुन पहान पति स्व० जोहन पहान ग्राम पत्थरपाडा मिर्जापुर थाना पोठिया जिला-किशनगंज :- उक्त काण्ड में दो पीड़ित है।बताया गया कि मृतक के आश्रित को दिनांक 28.07.2023 को PFMS के माध्यम से मो० 825000.00 (आठ लाख पचीस हजार रूपये) एवं अंजली पहान को मो० 150000.00 (एक लाख पचास हजार रूपये) मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।
अनु० जाति एवं अनु. जनजाति थाना काण्ड संख्या-04/23, दिनांक 28.04. -2023 के पीड़ित अर्जुन पासवान, पिता गणेश पासवान, साकिन फरिंगगोला, वार्ड न0-09, थाना व जिला किशनगंज में बताया गया कि इस काण्ड में दो पीड़ित है।प्राथमिकी के आधार पर दिनांक 22.06.2023 को PFMS के माध्यम से अर्जुन पासवान को मो0 25000.00 (पचीस हजार रूपये) एवं सोनी पासवान को मो0 100000.00 (एक लाख रुपये) मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।
बहादुरगंज थाना काण्ड संख्या-145/23, दिनांक 14.05.2023 के पीड़ित सुरेश सूर्य, पिता-चुन्नू मूर्मू, साकिन बिरनियों तालबाडी वार्ड नं0-05 थाना बहादुरगंज, जिला-किशनगंज में बताया गया कि प्राथमिकी के आधार पर दिनांक 30.05.2023 को PFMS के माध्यम से मो0 50000.00 (रुपए पचास हजार) रूपये मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।
किशनगंज थाना काण्ड संख्या-244/22, दिनांक 24.06.2022 के वादिनी सह-अश्रिता मुन्नी देवी. पति- मृतक बबलू दास साकिन खागड़ा चपरासी टोला वार्ड नं0-22 थाना व जिला-किशनगंज द्वारा दर्ज प्राथमिकी हत्या से संबंधित है।इस में मृतक के आश्रित को प्रथम किस्त की राशि 412500.00 (चार लाख बारह हजार पाँच सौ) रूपये एवं पेंशन की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान कर दी गई है।