नज़रिया न्यूज (विकास प्रकाश), अररिया।
22 वर्षीय युवती के साथ जबरन सामुहिक रूप से दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर व्यवहार न्यायालय के प्रथम एडीजे मनोज कुमार तिवारी ने कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के डहुआबारी वार्ड 13 के रहनेवाले मो राफीद 34 वर्षीय पुत्र अनवारुल व मो साईमुद्दीन के 27 वर्षीय पुत्र मो पिंकू को उम्रकैद की सज़ा सुनाते हुए विभिन्न धाराओं में कुल 58 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायधीश श्री तिवारी ने यह आदेश एसटी 164/29 मे दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी राजानन्द पासवान व वचाव पक्ष से अधिवक्ता मो शौकत हयात ने अपना पक्ष रखा। घटना 21 फरबरी 2019 को करीब 12 बजे रात की बताई गई है। जहां मौका का फायदा उठाकर दोनो आरोपियों ने मिलकर सुचिका को उसके घर से उठाकर बाड़ी मे ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध महिला थाना कांड संख्या 14/2019 दर्ज करवाया था। गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दोनो आरोपियों को भादवि की धारा 376 (डी), 354 (बी), 323, 341 व 506 के तहत दोषी पाया।