अररिया : खरैहिया बस्ती के रहनेवाले 31 वर्षीय मुन्ना उर्फ एहरार आलम को आर्म्स बरामदगी मामले में मिला दो साल की सज़ा

नज़रिया न्यूज़ (विधि संवाददाता), अररिया।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नवीन कुमार की अदालत ने आर्म्स बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर स्थानीय खरैहिया बस्ती के रहने वाले स्वर्गीय शब्बीर आलम के 31 वर्षीय मुन्ना उर्फ एहरार आलम को दो वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा के अलावा आर्म्स एक्ट की दो विभिन्न धाराओं में चार (04) हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

वही, जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपी मुन्ना उर्फ एहरार आलम को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का भी आदेश जारी किया है।

यह सजा जीआर 915/2022 मे सुनाया गया है।

सरकार की ओर से जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) राजेश कुमार राम ने पत्रकारों को बताया कि 10 मार्च 2022 को 03 बजे अपराह्न को मुखबिर द्वारा दिये गए गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना अररिया मे प्रतिनियुक्त तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक राज किशोर सिंह द्वारा सदलबल के साथ जिला अधिवक्ता संघ के निकट सुभाष चौक पहुँचे तथा मुखवीर के निशानदेही पर सुभाष चौक पर खड़े एक नवयुवक को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लिया.
पुलिस द्वारा पकड़ाये युवक से उसका नाम पता पूछने पर पकड़ाये युवक ने पुलिस को अपना पता के रूप में खरैहिया बस्ती निवासी बताया व नाम के रूप में स्वर्गीय शब्बीर आलम के 31 वर्षीय पुत्र मुन्ना उर्फ एहरार आलम बताया।

पुलिस द्वारा मुन्ना की तलाशी ली गई।

तलाशी के क्रम में मुन्ना उर्फ एहरार आलम के कमर से अवैध एक लोहे का देशी कट्टा व फुलपैंट की जेब से नगद अठाइस हज़ार पाँच सौ रुपये (28,500/-) रुपये बरामद हुआ।

आर्म्स बरामदगी होने पर नगर थाना अररिया मे प्रतिनियुक्त तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक राज किशोर सिंह द्वारा मुन्ना के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अररिया थाना कांड संख्या 197/22 दर्ज किया।

इधर, न्यायालय में सरकार की ओर से सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।

गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने आरोपी को दोषी ठहराया।

सज़ा के बिंदु पर न्यायालय में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) राजेश कुमार राम व बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो हासिम व मुख्तार अहमद थे।

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