अररिया – घातक हथियार से प्रहार करने पर एक आरोपी को सात साल की हुई सज़ा

– साक्ष्य के आभाव में चार लोग हुये बरी

नज़रिया न्यूज़ (विधि संवाददाता), अररिया।

दबिया जैसे घातक हथियार से घायल कर खून बहाने का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे सह उत्पाद के स्पेशल जज-01 राजीव रंजन सिंह ने एक आरोपी 45 वर्षीय असफाक को सात साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।

आरोपी असफाक को आर्थिक दंड के रूप में 20 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपी असफाक को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।

वही, इसी केस के चार अन्य लोग क्रमशः 75 वर्षीय इशा, 60 वर्षीय मो सोहराब, 45 वर्षीय मो मुर्तजा व 38 वर्षीय मो जाहिद को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया है।

आरोपी असफाक को यह सजा एसटी 45/2014 मे सुनाया गया है।

सभी लोग जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर दक्षिण वार्ड 04 के रहनेवाले हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना 10 जून 2013 के दोपहर दो बजे की है।

सभी लोग अपने-अपने हाथ में दबिया, कचिया एवं कुदाल लेकर सुचिका बीबी मजमून पति शेख इलाही की जमीन पर घर बनाने लगे। सुचिका द्वारा मना करने पर सभी मिलकर सुचिका के साथ गाली गलौज करते हुए लप्पड़ थप्पड़ से मारपीट किये थे।

इसीबीच आसामी असफाक सुचिका के सिर पर दबिया चला दिया, जिससे खून बहने लगा।

घटना को लेकर पीड़िता बीबी मजमून ने हत्या का प्रयास करने पांच लोगों के खिलाफ फारबिसगंज थाना में आवेदन दी।

आवेदन के आधार पर फारबिसगंज थाना कांड संख्या 193/2013 दर्ज हुआ।

इधर, न्यायालय में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।

गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने पांच आरोपी मे से एक आरोपी असफाक को दोषी करार दिया।

सज़ा के बिंदु पर अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा व मृत्युंजय सिन्हा ने अपना पक्ष न्यायलय के समक्ष रखा।

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