अररिया – नरपतगंज प्रक्षेत्र के 05 शराब तस्करों को मिला 5-5 साल कारावास की सज़ा

नज़रिया न्यूज़ (विधि संवाददाता), अररिया।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे सह स्पेशल एक्साइज-01 न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने अवैध शराब 810 लीटर बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर सभी पांचो शराब तस्करों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाते हुए कारावास की सज़ा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में एक -एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना की राशि जमा नही होने पर एक वर्ष का साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश हुआ है।

विशेष जानकारी देते हुए सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने पत्रकारों को बतलाया कि न्यायधीश श्री सिंह ने यह सजा उत्पाद स्पेशल 941/2022 मे सुनाया है।

वही, बताया गया कि सज़ा पाने वालो मे फारबिसगंज भगकोहलिया के रहनेवाले महेशगिरी के 19 वर्षीय पुत्र रवि कुमार, नरपतगंज गढ़गमा वार्ड 02 के रहनेवाले कुलानंद यादव के 21 वर्षीय सागर कुमार, नरपतगंज तामगंज के रहनेवाले रंजन गिरी के 19 वर्षीय पुत्र विष्णु कुमार व नागों यादव के 22 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार तथा नरपतगंज मधुरा उत्तर के रहनेवाले नागों यादव के 22 वर्षीय पुत्र अमलेश कुमार यादव शामिल हैं।

सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने पत्रकारों को यह भी बतलाया कि घटना 24 मई 2022 की हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में नरपतगंज के मधुरा उत्तर वार्ड 04 के सिसवा पुल नहर के पास से सभी पांचो आरोपियों के पास से 810 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया।

अवैध शराब बरामदगी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

इधर, न्यायालय में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।

गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंह ने दोनो आरोपियो को दोषी ठहराया।

सज़ा के बिंदु पर सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने आरोपियों को अधिक से अधिक सज़ा देने की अपील की।

जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता संतोष कुमार सुमन व आभाष कुमार ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई।

एडीजे सह स्पेशल एक्साइज-01 न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की सज़ा मुकर्रर की।

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