नज़रिया न्यूज़ (विधि संवाददाता) अररिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के तत्वाधान में
जिले के रानीगंज प्रखंड अन्तर्गत पंचायत सरकार भवन विस्टोरिया में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से पैनल अधिवक्ता मो परवेज आलम द्वारा ग्रामीणों को कानूनी गुर सिखाया गया।
यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में किया गया।
शिविर संचालन मे डीएलएसए के पीएलवी मिथिलेश कुमार ने काफी सहयोग दिया।
विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ,नया मोटर वाहन अधिनियम 2022, निशुल्क विधिक सेवा,नालसा स्कीम, पीड़ित प्रतिकर, बाल – श्रम, बाल – विवाह निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, दिव्यांगों, वृद्धजन व महिलाओं के अधिकार सहित अन्य प्राधिकार में उपलब्ध कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया, साथ ही लोगों को आगामी 13 मई 2023 को व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रांगण में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में भाग लेकर अधिक से अधिक वादों को सुलह करने की लोगो से अपील की गई।
शिविर में मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि अरविंद पासवान, सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद शर्मा, समिति सदस्य जमील अहमद, समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश ऋषिदेव, उपमुखिया दिलीप यादव, उपसरपंच सुनील यादव, मुसा अली, राशिद आलम, उपेन्द्र यादव, तारणी राजवंशी, संजय ऋषिदेव, गयानंद ऋषिदेव, राज कुमार, सोने लाल, कन्हैया, लड्डू कुमार के अलावा सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।