नज़रिया न्यूज़ (विधि संवाददाता),अररिया।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-02 संजय कुमार रॉय की अदालत ने हत्या का मामला प्रमाणित होने पर
जिले के बैरगाछी ओपी थानांतर्गत रामपुर मोहनपुर के बुधेशरी गांव में टट्टी लगाने के क्रम में 58 वर्षीय मो खुर्शीद को उम्रकैद व उनके दोनो पुत्र क्रमशः 28 वर्षीय मो हैदर आज़ाद व 25 वर्षीय टीपू सुल्तान को विभिन्न धाराओं में 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
न्यायालय के न्यायधीश ने यह आदेश एसटी 16/2021 मे सुनाया है।
विशेष जानकारी देते हुए सरकार की ओर से एपीपी एपीपी अब्दुल मन्नान ने पत्रकारों को बताया कि घटना 21 अगस्त 2020 की सुबह पौने नो बजे की है. जिले के बैरगाछी ओपी थानांतर्गत रामपुर मोहनपुर के बुधेशरी गांव में टट्टी लगाने के क्रम में 58 वर्षीय मो खुर्शीद व उनके दोनो पुत्र क्रमशः 28 वर्षीय मो हैदर आज़ाद व 25 वर्षीय टीपू सुल्तान द्वारा सूचक शालिक उर्फ भिक्की के भाई तौसिफ़ उर्फ बाबर को दबिया से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया, जिससे घटनास्थल पर ही तौसिफ़ उर्फ बाबर की मृत्यु हो गई।
घटना को लेकर सूचक शालिक उर्फ भिक्की के द्वारा बैरगाछी ओपी मे सभी अभियुक्तों के खिलाफ आवेदन दिया।
इधर, कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपियों की सज़ा मुकर्रर की।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि सभी सजाये साथ साथ चलेंगी।