बीरेंद्र पांडेय, नज़रिया न्यूज, शिक्षा संवाददाता, किशनगंज। प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। योजना का लाभ पाने के लिए विवाहित पति-पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए। इस योजना के तहत विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मान्य होगा। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।
जानकारी के मुताबिक देश में आज भी लोग अपनी ही जाति की लड़कियों से शादी करना पसंद करते हैं। इसलिए आज तक शादी करने की सोच में कोई बदलाव नहीं आ रहा है।
ऐसी सोच को बदलने के लिए अंतरजातीय विवाह को सरकार प्रोत्साहित कर रही है।
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