– PMAY योजना के लिए 3 से 18 लाख रु. के बीच वार्षिक आमदनी वाले परिवार पात्र होंगें- आवेदक या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य का देश के किसी भी क्षेत्र में पक्का घर नहीं होना चाहिए- इस कसौटी पर स्वर्गीय मुन्नीलाल की विधवा मां और विधवा पत्नी सही हैं फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नाम नहीं है- जब कभी नई सूची बनेगी, तब विधवा सास बहू का नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में चढ़ेगा: शीतला प्रसाद कनौजिया ग्राम प्रधान मझगवां, कादीपुर…
विजय जायसवाल नज़रिया न्यूज संवाददाता, अखंडनगर, सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जिसका नाम नहीं है। उसे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। 2011-12 में संपन्न जनगणना के बेस पर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची बनी थी।

उस समय जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित किया गया था, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मिल रही है। वर्ष 2016 में जो ग्राम प्रधान रहा होगा, वहीं मुन्नीलाल की विधवा पत्नी व उनकी विधवा मां का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में नहीं डालने के लिए जिम्मेवार है। यह जानकारी विकास खंड क्षेत्र कादीपुर के ग्राम पंचायत मझगवां के ग्राम प्रधान शीतला कनौजिया ने दी। वे इस संबंध में पूछे गए सवाल की जानकारी दे रहे थे।
ग्राम प्रधान मझगवां शीतला प्रसाद कनौजिया ने कहा की संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर भी स्वर्गीय मुन्नीलाल की विधवा मां और विधवा पत्नी के बाबत सवाल आवेदन के माध्यम से किया गया था।
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उसका भी उत्तर ग्राम पंचायत मझगवां के द्वारा दिया गया है। इससे पहले ग्राम प्रधान मझगवां ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कानून से बेहद कठोर है। आवास के पात्र लोगों की सूची जब बनेगी, तब गरीब विधवाओं का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। उसके बाद आवास का आवंटन होने पर पात्र गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिल पाएगा।