नजरिया न्यूज़, अररिया। गुरुवार को व्यवहार न्यायालय अररिया मे अवैध कफ सीरप 800 बोतल बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे सह उत्पाद के अनन्य विशेष न्यायाधीश-01 राजीव रंजन सिंह ने चालक एवं उनके सहयोगी को 05-05 साल सश्रम कारावास की सज़ा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना की राशि जमा नही होने पर अभियुक्तों को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश दिया गया है।
सज़ा पाने वाला 21 वर्षीय आकिब पिता स्वर्गीय रईस उद्दीन मजगामा वार्ड 08 का रहनेवाला है जबकि 25 वर्षीय सोएब पिता जलील साह गैयारी वार्ड 11 का रहनेवाला है।
न्यायधीश श्री सिंह ने यह सजा उत्पाद स्पेशल 1260/2023 मे सुनाया है।
यह जानकारी सरकार की ओर से उत्पाद के अनन्य विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मिश्रा ने दी है।
उन्होंने बतलाया कि
घटना 24 फरबरी 2023 की है।
को गुप्त सूचना के आधार पर अररिया आरएस ओपी के थानाध्यक्ष पुअनि उमेश कुमार द्वारा सदल बल गाड़ी का तलाशी लिया गया तो गाड़ी से प्रतिबंधित कोडीनयुक्त इसकफ कंपनी का कफ सीरप 05 कार्टून कुल 800 बोतल प्रति 100 मिली का शराब बरामद किया गया। इस मामले में अररिया आरएस थाना कांड संख्या 184/23 दर्ज किया गया।