भरगामा/अररिया। भरगामा प्रखंड के बिषहरिया पंचायत में मुखिया पद के लिए होने वाले पंचायत उपचुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी हैं । राज्य निर्वाचन आयोग ने यह आदेश विषहरिया पंचायत मे मुखिया पद पर उप चुनाव कराने संबंधी पूर्व मे दिए गए आदेश के आलोक मे जारी किया हैं । राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के ज्ञापाक 1383 दिनाक 3 मई को जारी पत्र मे कहा गया हैं। कि अपरिहार्य कारणवश बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 123 सह पठित बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 116 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आयोग द्वारा ग्राम पंचायत राज बिसहरिया, प्रखंड भरगामा, जिला अररिया में मुखिया पद हेतु पंचायत उप निर्वाचन 2023 को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया गया हैं। शेष रिक्त पदो की निर्वाचन प्रक्रिया प्रासंगिक पत्र के अनुसार अप्रभावित रहेगी । बताया गया कि इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग का पत्राक 1291 दिनांक 26/4/23 अधिसूचना संख्या 4644 द्वारा विषहरिया पंचायत मे मुखिया पद के लिए उप चुनाव कराने का निर्देश जारी किया गया था । उल्लेखनिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने रुखसाना परवीन बनाम खुशबू आरा मामले मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक मे बिषहरिया ग्राम पंचायत के मुखिया को पदमुक्त करते हुए इस पद पर पर पंचायत उप निर्वाचन कराए जाने हेतु उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था। जिसके आलोक मे 3 मई से नामाकन भी प्रारंभ था । नामांकन के लिए 9 मई अंतिम तिथि निर्धारित किया गया । लेकिन इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनः पत्र जारी कर अपरिहार्य कारणों से बिषहरिया पंचायत मे मुखिया पद के लिए होने वाले उप चुनाव को स्थगित करने का निर्देश दिया गया हैं।
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